रायगढ़, 28 अक्टूबर 2026: रायगढ़ शादी का झांसा मामला सामने आने के बाद घरघोड़ा पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में 23 वर्षीय युवती ने शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाने और लगभग ₹4.50 लाख लेने का आरोप लगाया है।
पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान पंकज चौहान (21 वर्ष) के रूप में हुई है। वह ग्राम अमलीडीह, थाना घरघोड़ा क्षेत्र का निवासी बताया गया है।
दरअसल, पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत मामला दर्ज किया। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
रायगढ़ शादी का झांसा मामला क्या है?
यह मामला रायगढ़ जिले के घरघोड़ा थाना क्षेत्र से जुड़ा है।
23 अक्टूबर 2026 को एक युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।
उसका आरोप है कि आरोपी ने शादी करने का आश्वासन देकर उससे संबंध बनाए।
इसके अलावा, आरोपी ने कथित तौर पर अलग-अलग समय पर पैसे भी लिए।
वहीं, बाद में शादी करने और रकम लौटाने से इनकार कर दिया।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की।
स्नैपचैट के जरिए हुई थी दोनों की पहचान
पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, युवती और आरोपी की पहचान 22 अक्टूबर 2025 को हुई थी।
दोनों पहली बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्नैपचैट के माध्यम से संपर्क में आए थे।
इसके बाद मोबाइल पर बातचीत होने लगी।
वहीं, दोनों के बीच मुलाकातें भी शुरू हुईं।
पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने शादी का भरोसा दिलाया।
इसके बाद कथित तौर पर कई बार शारीरिक संबंध बनाए गए।
हालांकि, इन आरोपों की अंतिम न्यायिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।
आरोपी पर ₹4.50 लाख लेने का भी आरोप
शिकायतकर्ता ने आरोपी पर लगभग ₹4 लाख 50 हजार लेने का आरोप लगाया है।
उसके अनुसार, आरोपी ने अलग-अलग जरूरतों का हवाला देकर रकम मांगी।
वहीं, बाद में पैसे वापस करने से कथित तौर पर इनकार कर दिया।
इसके अलावा, युवती का आरोप है कि शादी का वादा भी पूरा नहीं किया गया।
इसके बाद उसने घरघोड़ा पुलिस से शिकायत की।
हालांकि, यह राशि पीड़िता का दावा है। इसे अदालत द्वारा प्रमाणित आर्थिक नुकसान नहीं माना जा सकता।
घरघोड़ा पुलिस ने कैसे की कार्रवाई?
रायगढ़ पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू की।
थाना घरघोड़ा में अपराध क्रमांक 320/2026 दर्ज किया गया।
इसके तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 लगाई गई।
इसके बाद पुलिस ने आरोपी पंकज चौहान को अभिरक्षा में लिया।
पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपी ने कथित तौर पर अपराध स्वीकार किया।
हालांकि, पुलिस पूछताछ का बयान अपने आप अदालत में दोषसिद्धि का प्रमाण नहीं होता।
इसके बाद आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
पुलिस ने आरोपी का आईफोन किया जब्त
मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने एक आईफोन जब्त किया।
पुलिस के अनुसार, यह मोबाइल घटना से संबंधित था।
इसके अलावा, सोशल मीडिया संपर्क और बातचीत की जानकारी भी जांच का विषय हो सकती है।
हालांकि, पुलिस ने सभी डिजिटल साक्ष्यों का विस्तृत विवरण सार्वजनिक नहीं किया है।
इसलिए मोबाइल से क्या प्रमाण मिले हैं, इसकी अंतिम जानकारी जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।
अभियान संवेदना क्या है?
रायगढ़ पुलिस महिलाओं और बालिकाओं से जुड़े अपराधों में त्वरित कार्रवाई के लिए ‘अभियान संवेदना’ संचालित कर रही है।
इस अभियान के तहत शिकायत मिलने पर नियमानुसार जांच और कार्रवाई करने पर जोर दिया जाता है।
इसके अलावा, पीड़िताओं की सुरक्षा और न्यायिक प्रक्रिया को महत्व दिया जा रहा है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन में जिले के विभिन्न थानों में कार्रवाई की जा रही है।
घरघोड़ा पुलिस की यह कार्रवाई भी इसी अभियान के अंतर्गत बताई गई है।
एसएसपी शशि मोहन सिंह ने क्या कहा?
रायगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को गंभीरता से लेने की बात कही है।
उन्होंने कहा कि पीड़िताओं की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा, आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कदम उठाए जाएंगे।
वहीं, उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को पुलिस की प्राथमिकता बताया।
हालांकि, किसी शिकायत पर कार्रवाई और अदालत में अपराध साबित होना अलग कानूनी प्रक्रियाएं हैं।
BNS की धारा 69 क्या है?
भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 धोखे के माध्यम से यौन संबंध बनाने या विवाह का ऐसा वादा करके संबंध बनाने से संबंधित है, जिसे पूरा करने का इरादा शुरू से न हो।
यह प्रावधान उन मामलों पर लागू होता है जो कानून में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं और बलात्कार की श्रेणी में नहीं आते।
इस धारा के तहत दोषसिद्धि होने पर दस वर्ष तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।
हालांकि, केवल विवाह का वादा पूरा नहीं होना अपने आप इस अपराध को सिद्ध नहीं करता।
यह भी महत्वपूर्ण है कि शुरुआत में विवाह करने की वास्तविक मंशा थी या नहीं।
इसलिए अंतिम निर्णय साक्ष्यों और अदालत की सुनवाई पर निर्भर करता है।
क्या शादी का वादा तोड़ना हमेशा अपराध है?
किसी रिश्ते में शादी का वादा पूरा नहीं होना और जानबूझकर धोखा देकर संबंध बनाना अलग परिस्थितियां हैं।
दरअसल, कानून में आरोपी की मंशा महत्वपूर्ण होती है।
यदि शुरुआत से शादी करने का इरादा नहीं था और धोखे से संबंध बनाए गए, तो लागू कानूनी प्रावधानों के तहत जांच हो सकती है।
हालांकि, प्रत्येक मामले के तथ्य अलग होते हैं।
इसलिए किसी शिकायत के आधार पर ही आरोपी को दोषी नहीं माना जा सकता।
वहीं, न्यायालय उपलब्ध साक्ष्यों और कानून के अनुसार फैसला करता है।
क्या आरोपी को जेल भेज दिया गया है?
घरघोड़ा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया।
इसके बाद उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार, मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है।
हालांकि, न्यायिक रिमांड को अंतिम आपराधिक सजा नहीं माना जा सकता।
आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध होते हैं या नहीं, इसका फैसला न्यायालय करेगा।
सोशल मीडिया पर जान-पहचान के दौरान क्या सावधानियां रखें?
सोशल मीडिया के माध्यम से नए लोगों से संपर्क करना सामान्य बात है।
हालांकि, किसी अनजान व्यक्ति पर तुरंत आर्थिक भरोसा करना जोखिमपूर्ण हो सकता है।
इसलिए व्यक्तिगत जानकारी और वित्तीय विवरण साझा करने से पहले सावधानी जरूरी है।
इसके अलावा, किसी के दबाव में पैसे भेजने से बचना चाहिए।
यदि धमकी, ब्लैकमेलिंग या शोषण का सामना करना पड़े, तो पुलिस की सहायता ली जा सकती है।
वहीं, बातचीत और भुगतान से जुड़े उपलब्ध प्रमाण सुरक्षित रखना उपयोगी होता है।
महिलाओं से संबंधित अपराध की शिकायत कहां करें?
किसी महिला के साथ शोषण या अपराध होने पर नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
इसके अलावा, आपात स्थिति में 112 पर संपर्क किया जा सकता है।
महिला सहायता से जुड़ी सेवाओं के लिए 181 हेल्पलाइन भी उपयोगी हो सकती है, जहां यह सेवा उपलब्ध हो।
वहीं, ऑनलाइन उत्पीड़न या साइबर अपराध की शिकायत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर की जा सकती है।
पीड़िता की पहचान और निजी जानकारी की गोपनीयता बनाए रखना महत्वपूर्ण है।
रायगढ़ मामले में आगे क्या होगा?
पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
इसके अलावा, घटना से संबंधित मोबाइल भी जब्त किया गया है।
वहीं, मामले की विवेचना जारी है।
आगे पुलिस डिजिटल और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों की जांच कर सकती है।
हालांकि, आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया में ही होगी।
इसलिए अदालत की अगली कार्यवाही और पुलिस के आधिकारिक निष्कर्ष महत्वपूर्ण रहेंगे।
निष्कर्ष
रायगढ़ शादी का झांसा मामला महिलाओं की सुरक्षा और सोशल मीडिया के माध्यम से बने संबंधों से जुड़े गंभीर आरोपों के कारण चर्चा में है।
घरघोड़ा पुलिस ने 23 वर्षीय युवती की शिकायत के बाद पंकज चौहान को गिरफ्तार किया है।
शिकायत में शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और लगभग ₹4.50 लाख लेने का आरोप लगाया गया है।
इसके अलावा, पुलिस ने एक मोबाइल जब्त किया है।
हालांकि, मामले में न्यायालय का अंतिम फैसला आना बाकी है।
संपादकीय नोट: पीड़िता की पहचान और अन्य निजी जानकारी गोपनीय रखी गई है। इस लेख में आरोपों को पुलिस शिकायत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। गिरफ्तारी या पुलिस पूछताछ को न्यायिक दोषसिद्धि नहीं माना गया है।


