दिल्ली हाईकोर्ट ने विमल इलायची की याचिका खारिज, अजय देवगन-शाहरुख खान को नोटिस रद्द करने की मांग थी

  • September 16, 2026
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विमल इलायची कंपनी की याचिका खारिज होने और अजय देवगन शाहरुख खान को नोटिस का मामला

दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को विमल इलायची कंपनी की याचिका खारिज कर दी।

इस याचिका में कंपनी के ब्रांड एंबेसडर शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को मिले नोटिस रद्द करने की मांग की गई थी। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का क्षेत्रीय अधिकार नहीं बनता। नोटिस से जुड़ी शिकायत के लिए महाराष्ट्र की अदालतें ज्यादा सही और सुविधाजनक मंच हैं। दरअसल महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने 14 अगस्त को तीनों कलाकारों को विमल इलायची के विज्ञापनों में उत्पाद की गलत प्रस्तुति के आरोप में कारण बताओ नोटिस भेजे थे।

सरोगेट विज्ञापन का आरोप

एक्टर्स को सरोगेट विज्ञापन पर नोटिस, मामला कोर्ट क्यों पहुंचा? महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) का आरोप है कि विमल इलायची के विज्ञापन, प्रतिबंधित विमल पान मसाला के सरोगेट विज्ञापन हो सकते हैं। सरोगेट विज्ञापन का मतलब है कि किसी प्रतिबंधित उत्पाद का सीधे विज्ञापन न करके उससे मिलते-जुलते दूसरे उत्पाद के नाम से प्रचार करना।