भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच गुरुग्राम में इन चीजों पर लगा बैन, जानें क्या क्या शामिल?

  • May 10, 2025
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India Strikes Pakistan

India Strikes Pakistan: भारत और पाकिस्तान में चल रहे तनाव के बीच हरियाणा के गुरुग्राम और सिरसा जिला प्रशासनों ने सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है. गुरुग्राम जिला मजिस्ट्रेट ने जनता को जानकारी दी है कि सुरक्षा के मद्देनजर कुछ चीजों पर रोक लगाई जा रही है, जिसका सख्ती से पालन करना जरूरी है.

नोटिस जारी करते हुए गुरुग्राम जिला मजिस्ट्रेट अजय कुमार की ओर से लिखा गया है, “हाल ही में हुए पहलगाम हमले और बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत गुरुग्राम में 09 मई से 07 जुलाई 2025 तक निम्नलिखित का उपयोग सख्त वर्जित है.” जान लें इनमें क्या-क्या चीजें शामिल हैं-

-ड्रोन

  • माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट
  • ग्लाइडर/पावर ग्लाइडर
  • हॉट एयर बैलून
  • पतंग उड़ाना
  • चीनी माइक्रो लाइट
  • आतिशबाजी और पटाखे (किसी भी उत्सव के दौरान)

सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई
प्रशासन की ओर से यह भी कहा गया है कि उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह कदम दहशत को रोकने और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है. आइए सतर्क रहें और सभी की सुरक्षा के लिए सहयोग करें.

सिरसा जिला प्रशासन की एडवाइजरी
वहीं, सिरसा जिला प्रशासन की ओर से भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए एडवाइजरी जारी की गई है. जिला प्रशासन सिरसा की ओर से जारी नोटिस में लिखा गया है, “सभी नागरिक रात में घरों में रहें और बिना जरूरत बाहर ना निकलें. कहीं भी किसी भी प्रकार की लाइटें न जलाएं. किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, घबराएं नहीं. जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही ध्यान दें. जिला में पूरी तरह से स्थिति सामान्य है.”