
CRPF Jawan Dismiss for Marrying Pakistani Woman: गृह मंत्रालय ने बिना डिपार्टमेंट को जानकारी दिए एक पाकिस्तानी महिला से गुपचुप शादी करने वाले सीआरपीएफ के जवान मुनीर अहमद के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है. इस जवान को सीआरपीएफ से बर्खास्त कर दिया गया है. बिना किसी को जानकारी दिए ऑनलाइन ही पाकिस्तानी महिला से शादी कर ली थी. अब जब भारत सरकार ने पाकिस्तानी लोगों को वापस अपने देश लौटने का फरमान सुनाया तो वो जानबूझ कर पत्नी को जाने से रोकने लगा. मामला सामने आने के बाद यह एक्शन हुआ. जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने फिलहाल महिला को पाकिस्तान भेजने पर अस्थाई रोक लगा दी है.
सीआरपीएफ जवान मुनीर अहमद ने पाकिस्तानी नागरिक मेनल खान से विभाग की अनुमति के बिना ही निकाह किया था. आधिकारिक सूत्रों ने पीटीआई को बताया कि नियमों के तहत उन्हें सेवा से बर्खास्त किया गया है, जिसके तहत जांच की आवश्यकता नहीं है. सीआरपीएफ के डीआईजी एम दिनाकरन ने कहा, “उनकी गतिविधियां सेवा आचरण के उल्लंघन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक पाई गईं. लिहाजा उनपर सख्त कदम उठाया जा रहा है.”
व्हाट्सएप पर किया निकाह
पूर्व सीआरपीएफ जवान मुनीर अहमद और पाकिस्तानी नागरिक मेनल खान का निकाह 24 मई 2024 को व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से हुआ था. ऐसा करने से पहले उन्होंने विभाग से इजाजत नहीं मांगी थी. मुनीर सीआरपीएफ की 41वीं बटालियन में तैनात हैं. उन्होंने न केवल बिना अनुमति निकाह किया बल्कि अपनी पत्नी के वीजा के स्टेटस और भारत में उसके ठहराव से जुड़ी जानकारी भी सीआरपीएफ से छिपाई. इतना ही नहीं अदालत में उन्होंने गलत बयान भी दिए, जिससे उनकी स्थिति और गंभीर हो गई.
बीवी अभी नहीं जाएगी पाकिस्तान
सीआरपीएफ जवान मुनीर अहमद को जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली हुई है. उनकी पाकिस्तानी पत्नी मीनल खान को डिपोर्टेशन से रोक दिया गया है. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर उन्हें देश छोड़ने का आदेश दिया था. मीनल मार्च 2025 में भारत आई थीं. उन्हें 29 अप्रैल को वाघा बॉर्डर से वापस भेजा जा रहा था, लेकिन अंतिम समय पर कोर्ट ने उनके डिपोर्टेशन पर रोक लगा दी. कोर्ट ने सरकार से मीनल के लॉन्ग-टर्म वीजा आवेदन पर विचार करने को कहा है. इस केस में अगली सुनवाई 14 मई को होगी.