अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोर्ट का फैसला,तीनों आरोपी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

  • May 30, 2025
  • 0
  • 176 Views
Dehradun News Ankita Bhandari

Ankita Bhandari Verdic : उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने इस हत्याकांड में पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकिता गुप्ता को दोषी ठहराया है. तीनों को उम्रकैद की सजा दी गई है. पुलकिल आर्य तत्कालीन बीजेपी नेता विनोद आर्य का बेटा है. मामला सामने आने के बाद बीजेपी विनोद आर्य को पार्टी से निकाल दिया था.

अंकिता भंडारी हत्याकांड में पुलकित आर्य को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई. सह-अभियुक्त सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को भी आजीवन कारावास और जुर्माना लगाया गया.वहीं पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया गया है.

अदालत ने मुकदमा अपराध संख्या 1/22 धारा 302 /201/ 354 ए आईपीसी व 3(1)d अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम पुलकित आर्य को धारा 302 ,धारा 201, धारा 354 ए और आईटीपीए एक्ट की धारा 3(1)d के तहत दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है. वहीं इस मामले में सह अभियुक्त सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को धारा 302 , धारा 201 आईपीसी व3(1)d आईटीपीए एक्ट में दोषी पाते हुए सजा सुनाई है. अब इन तीनों की जिंदगी सलाखों के पीछे बीतेगी.

2022 में हुई थी अंकिता की हत्या
एसआईटी ने इस मामले में 500 पेजों की चार्जशीट दाखिल की थी. जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से होटल वनतरा के मालिक पुलकित आर्य और वहां काम करने वाले सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को आरोपी बनाया था. पौड़ी जिले के यमकेश्वर की रहने वाली 19 साल की अंकिता वनतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी. 18 सितंबर को 2022 को अंकिता यहां से गायब हो गई थी. जिसके बाद 24 सितंबर को उसका शव चीला पावर हाउस की नहर से बरामद किया गया था.